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आयकर रिटर्न (ITR) कैसे भरें — सरल और काम की जानकारी

क्या आपने इस साल आयकर रिटर्न भरना है और नहीं पता कहाँ से शुरू करें? परेशान मत होइए। यहाँ सीधा और उपयोगी तरीका दिया गया है जिससे आप जल्दी समझ जाएंगे कि कौन फाइल करे, कौन से दस्तावेज चाहिए और ऑनलाइन फाइलिंग के आसान कदम क्या हैं।

सबसे पहले जानिए—कौन फाइल करे। सालाना आय अगर टेक्‍सेबल थ्रेशोल्ड से ऊपर है, फ्रीलांसर या सैलरीधारी हो, बैंक एफडी/बॉण्ड पर ब्याज मिला हो या शेयर-नीति में लाभ हुआ हो तो आपको ITR भरना होगा। investment या TDS के कारण भी रिटर्न फाइल करना जरूरी हो जाता है ताकि रिफंड मिल सके।

जरूरी दस्तावेज और जानकारी

फाइल करने से पहले यह सब हाथ में रखें: PAN, आधार, बैंक अकाउंट नंबर, पैन और बैंक से जुड़ा मोबाइल नंबर, सालभर की सैलरी स्लिप या Form 16, बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट और बचत खाते के स्टेटमेंट, शेयर/म्युचुअल फंड से जुड़ी जानकारी, और किसी भी तरह का अन्य आय का स्रोत। TDS स्लिप और 26AS चेक कर लें ताकि कटौती सही दिखाई दे।

ITR फॉर्म चुनना जरूरी है—ITR-1 (सारल) आम सैलरीधारियों और छोटे किराये/कृषि आय वालों के लिए, ITR-2, ITR-3 या ITR-4 अलग परिस्थितियों के लिए। अगर आप स्व-रोजगार या व्यापार करते हैं तो ITR-3/4 देखिए। फॉर्म गलत चुना तो रिटर्न रद्द हो सकता है।

ऑनलाइन फाइलिंग के आसान कदम

पहला कदम: incometax.gov.in पर लॉगिन करें। दूसरा: ‘File Income Tax Return’ पर क्लिक कर अपनी फाइनेंशियल ईयर चुनें। तीसरा: अपने अनुसार ITR फॉर्म चुनकर ऑनलाइन भरें या JSON/XML अपलोड करें। चौथा: सभी आय व कटौतियों को सही भरें और कम्प्यूटेड टैक्स देखें। पाँचवा: भुगतान (अगर टैक्स बाकी है) कर के रिटर्न सबमिट करें और तुरंत e-verify करें—Aadhaar OTP, netbanking या DSC से।

e-verify न करने पर रिटर्न अनुपलब्ध माना जा सकता है। अगर आपने physical verify करना है तो ITR-V 120 दिनों में भेजें, वरना रिटर्न invalid हो जाएगा।

आम गलतियाँ जिनसे बचें: गलत PAN/आधार, Form 16 व 26AS का मिलान न करना, फॉर्म का गलत चुनाव, या बैंक अकाउंट नंबर गलत भरना। ऐसी भूलें नोटिस या पेनल्टी का कारण बन सकती हैं।

रिफंड ट्रैक कैसे करें? रिटर्न स्वीकार होने के बाद आप जमा बैंक खाते या ई-फाइलिंग पोर्टल पर ब्राउज़ कर रिफंड स्टेटस देख सकते हैं। बैंक डिटेल सही न होने पर रिफंड रुक सकता है—इसलिए विवरण सही भरें।

अगर रिटर्न में गलती हो गई तो ‘याचिका सुधार’ यानी revised return दाखिल करें। ऑरिजनल रिटर्न के बाद कभी भी सुधार कर सकते हैं बशर्ते नियत समय में रहें।

एक अच्छा टिप: साल भर के दस्तावेज व्यवस्थित रखें और हर महीने बैंक स्टेटमेंट चेक करते रहें। इससे आखिरी समय में झटपट काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और नोटिस मिलने की संभावना कम रहेगी।

आयकर रिटर्न भरना जटिल नहीं—थोड़ी तैयारी और सही जानकारी से आप आसानी से कर सकते हैं। जरूरत लगे तो चार्टर्ड अकाउंटेंट से सलाह लें, पर पहले खुद प्रयास कर के समझना बेहतर रहता है।

आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा बढ़ी: अब 31 अगस्त तक कर सकेंगे फाइलिंग
  • 31 जुल॰ 2024
  • Himanshu Kumar
  • 0

आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा बढ़ी: अब 31 अगस्त तक कर सकेंगे फाइलिंग

आयकर विभाग ने आकलन वर्ष 2024-25 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाने पर विचार किया है। पूर्व निर्धारित तिथि 31 जुलाई 2024 थी, लेकिन तकनीकी समस्याओं और करदाताओं के अनुरोधों को ध्यान में रखते हुए अब इस तिथि को 31 अगस्त 2024 तक बढ़ाने की समीक्षा की जा रही है। यह निर्णय उन करदाताओं को राहत देने के लिए है जिन्होंने समय पर अपना रिटर्न दाखिल करने में कठिनाई का सामना किया है।

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