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आयकर विभाग: नोटिस से लेकर रिफंड तक साफ और आसान तरीका

आयकर विभाग का नोटिस आया है और समझ नहीं आ रहा क्या करें? सबसे पहले घबराना बंद करें। कई नोटिस तकनीकी कारणों से आते हैं — जैसे TDS मिसमैच, फॉर्म भरते समय गलती या दस्तावेज़ न मिलने की वजह। तुरंत कार्रवाई करने पर समस्या जल्दी सुलझ जाती है।

नोटिस मिलने पर तुरंत करें ये कदम

1) नोटिस की असलियत जाँचें: किसी भी ईमेल या व्हाट्सएप लिंक पर भरोसा न करें। आधिकारिक पोर्टल incometax.gov.in या e-filing पर लॉगिन करके "e-Proceedings" या "My Inbox" में नोटिस वेरिफाई करें।
2) नोटिस की सीमा और समय देखें: नोटिस में दिये गए कारण और प्रतिक्रिया की अंतिम तिथि पढ़ें। अक्सर 30 दिन या उससे कम का समय दिया जाता है।
3) दस्तावेज तैयार रखें: Form 16, बैंक स्टेटमेंट, TDS सर्टिफिकेट (Form 26AS), बिल और डिडक्शन के सबूत इकट्ठा कर लें।
4) जवाब ऑनलाइन दें: अधिकांश मामलों में आप e-Filing पोर्टल पर ही जवाब अपलोड कर सकते हैं। यदि आवश्यक हो तो CA या टैक्स एक्सपर्ट से संपर्क करें।

ई-फाइलिंग, रिटर्न व रिफंड के सरल टिप्स

ई-फाइलिंग के लिए पहले PAN से रजिस्टर करें और पासवर्ड व मोबाइल अपडेट रखें। ITR भरते समय आय के सभी स्त्रोत और TDS को सही भरें — गलत आंकड़े रिफंड में देरी या नोटिस का कारण बनते हैं। रिटर्न सबमिट करने के बाद ई-वेरिफाई करना न भूलें (Aadhaar OTP, Netbanking या ITR-V)।
रिफंड चेक करने के लिए e-Filing > My Account > Refund/Demand में जाएं या NSDL TRACES/Refund status पोर्टल पर ट्रैक करें। बैंक डिटेल सही होने चाहिए — गलत अकाउंट होने पर रिफंड रिटर्न हो सकता है।

क्या आपको टैक्स भरना है? ऑनलाइन भुगतान सुरक्षित और तेज़ तरीका है। Challan 280 बनाकर नेटबैंकिंग, डेबिट कार्ड या UPI से भुगतान कर सकते हैं। भुगतान आईडी और Challan की कॉपी संभालकर रखें।

सुरक्षा टिप्स: कभी OTP, बैंक डिटेल या पासवर्ड किसी अनजान व्यक्ति को साझा न करें। आयकर विभाग की आधिकारिक मेल सिर्फ @incometax.gov.in से आती है; अन्य स्रोतों पर सतर्क रहें।

अगर आप नोटिस से सहमना चाह रहे हैं तो याद रखें — ज्यादातर मामलों में सही डॉक्युमेंट पेश करने पर मामला सुलझ जाता है। फिर भी कन्फ्यूज़ हों तो पढ़े-लिखे टैक्स प्रोफेशनल से मदद लें। छोटे कदम — सही फाइलिंग, दस्तावेज़ संभाल कर रखना और समय पर जवाब — आपको अनावश्यक झंझट से बचा सकते हैं।

आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा बढ़ी: अब 31 अगस्त तक कर सकेंगे फाइलिंग
  • 31 जुल॰ 2024
  • Himanshu Kumar
  • 19

आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा बढ़ी: अब 31 अगस्त तक कर सकेंगे फाइलिंग

आयकर विभाग ने आकलन वर्ष 2024-25 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाने पर विचार किया है। पूर्व निर्धारित तिथि 31 जुलाई 2024 थी, लेकिन तकनीकी समस्याओं और करदाताओं के अनुरोधों को ध्यान में रखते हुए अब इस तिथि को 31 अगस्त 2024 तक बढ़ाने की समीक्षा की जा रही है। यह निर्णय उन करदाताओं को राहत देने के लिए है जिन्होंने समय पर अपना रिटर्न दाखिल करने में कठिनाई का सामना किया है।

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